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अवैध शराब के कारोबार से अर्जित गैंगस्टर की 54 लाख की संपत्ति कुर्क, डीएम ने जारी किए आदेश

Gargachary Times 28 February 2026, 18:56 119 views
Mainpuri
अवैध शराब के कारोबार से अर्जित गैंगस्टर की 54 लाख की संपत्ति कुर्क, डीएम ने जारी किए आदेश
मैनपुरी: अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध जारी कार्रवाई के क्रम में जनपद मैनपुरी के जिलाधिकारी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध शराब के काले कारोबार से करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर अमित उर्फ टिल्लू की अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत की गई है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आरोपी अमित उर्फ टिल्लू निवासी ग्राम गंगापुर, थाना कुरावली ने अवैध शराब के निर्माण और तस्करी के जरिए भारी धन अर्जित किया था। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि आरोपी ने अपराध से हुई इस कमाई को अपनी पत्नी अपूर्वा के नाम पर अचल संपत्तियों में निवेश किया था। जांच के दौरान आरोपी की पत्नी के पास आय का कोई भी वैध स्रोत नहीं पाया गया और न ही उनके द्वारा कभी आयकर रिटर्न दाखिल किया गया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि ये संपत्तियां अवैध तरीके से कमाए गए धन से खरीदी गई थीं। जिलाधिकारी मैनपुरी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों में दो प्रमुख आवासीय भूखंड शामिल हैं। पहली संपत्ति मौजा उददैतपुर अभई में स्थित एक आवासीय मकान है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 32.40 लाख रुपये आंका गया है। वहीं, दूसरी संपत्ति मौजा गंगापुर में स्थित एक आवासीय प्लॉट है, जिसकी वर्तमान बाजारी कीमत लगभग 21.81 लाख रुपये है। इस प्रकार कुल मिलाकर करीब 54.21 लाख रुपये की संपत्ति पर प्रशासन ने कानूनी शिकंजा कसा है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि समाज में भय और आतंक पैदा कर अवैध धंधों से धन बटोरने वाले अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। कुर्क की गई इन संपत्तियों की देखरेख के लिए अब रिसीवर की नियुक्ति की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।
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