कवाइला में सचिव-प्रधान विवाद पहुंचा थाने, मारपीट-सरकारी कार्य में बाधा की FIR दर्ज, प्रधान पुत्र पर 151 की कार्रवाई, तारीख पर फंसा पेंच
Gargachary Times
13 April 2026, 20:39
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Mathura
फरह। मथुरा। विकास खंड फरह की ग्राम पंचायत कवाइला में सरकारी भुगतान को लेकर शुरू हुई कहासुनी अब कानूनी जंग में बदल गई है। ग्राम पंचायत अधिकारी मेम्बर सिंह की तहरीर पर पुलिस ने प्रधान लाखन सिंह व उनके पुत्र अमित कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 121(1), 132, 221 और 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। परखम चौकी इंचार्ज किरनपाल सिंह ने बताया कि शांति व्यवस्था के मद्देनजर प्रधान पुत्र पर धारा 151 के तहत भी कार्रवाई की गई है।
सचिव का आरोप है कि प्रधान और उनके पुत्र ने सरकारी कार्यों के भुगतान के लिए दबाव बनाया। विरोध पर गाली-गलौज, मारपीट की और सरकारी कार्य में बाधा डाली। तहरीर में कहा गया कि सचिवालय में घुसकर अभिलेख छीनने और फाइल ले जाने का प्रयास किया गया। कार्यालय से बाहर निकलते समय रास्ता रोककर जबरन गाड़ी से खींचने का भी आरोप है।
दिलचस्प बात यह है कि एफआईआर में घटना 9 मार्च की दर्ज है, जबकि मौके पर मौजूद पंचायत सहायक सत्यपाल सिंह व कृष्णवीर सिंह ने घटना की तारीख 9 अप्रैल बताई है। तिथि को लेकर दो दावों से मामला उलझ गया है।
पुलिस ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। साक्ष्यों और उपलब्ध वीडियो के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई होगी। इस घटना ने ग्राम पंचायतों में कार्य प्रणाली और कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच जारी है।