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एत्मादपुर: 'समाधान दिवस' में पहुंचे नवागत जिलाधिकारी मनीष बंसल से लगाई न्याय की गुहार, दबंगों पर घर से निकालने और जमीन कब्जाने का आरोप

Gargachary Times 2 May 2026, 20:05 18 views
Agra
एत्मादपुर: 'समाधान दिवस' में पहुंचे नवागत जिलाधिकारी मनीष बंसल से लगाई न्याय की गुहार, दबंगों पर घर से निकालने और जमीन कब्जाने का आरोप
संवाददाता विजय सोलंकी आगरा आगरा तहसील एत्मादपुर में आयोजित 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब एक पीड़ित महिला ने अपनी व्यथा सुनाते हुए पुलिस प्रशासन और अपने ही परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का आरोप है कि उसकी पुश्तैनी और दान में मिली जमीन पर उसके जेठ और अन्य परिजनों ने अवैध कब्जा कर लिया है विरोध करने पर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है। पूरा मामला आगरा थाना बरहन क्षेत्र के ग्राम नगला बरी की निवासी बबिता देवी पत्नी पप्पू ने जिलाधिकारी मनीष बंसल को सौंपे शिकायती पत्र में बताया कि उनके ससुर रामखिलाड़ी ने 28 मार्च 2025 को अपनी 0.2063 हेक्टेयर कृषि भूमि का दानपात्र (Gift Deed) उनके नाम किया था। जिसका दाखिल-खारिज भी उनके पक्ष में हो चुका है। पीड़िता का आरोप है कि उनके जेठ निरोतम सिंह, होडल सिंह, कोमल सिंह, अमित कुमार और सरोज देवी सहित सभी परिजन उन्हें इस भूमि पर कब्जा नहीं लेने दे रहे हैं। घर से निकाला और मारपीट का आरोप बबिता देवी ने बताया कि आरोपियों ने उनके घर का ताला तोड़कर सामान बाहर फेंक दिया और कमरे में भूसा भर दिया है। पीड़िता के अनुसार: • मारपीट और धमकी: आरोपियों ने 20 और 24 अप्रैल को उनके और उनके पति के साथ मारपीट की। • लूट का आरोप: संदूक का ताला तोड़कर जेवर (पायल, करधनी) और जरूरी सामान निकाल लेने का भी आरोप लगाया गया है। • पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल: पीड़िता का कहना है कि जब वह थाना बरहन में रिपोर्ट दर्ज कराने गईं, तो अहारन चौकी पर तैनात दरोगा राजेश शाहू ने उनकी शिकायत लिखने से मना कर दिया और अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें वहाँ से भगा दिया। जिलाधिकारी का आश्वासन मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने अधीनस्थ कर्मचारियों को तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी और पीड़िता को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाया जाएगा। पीड़िता ने मीडिया के सामने रोते हुए अपनी सुरक्षा और न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि आरोपियों से उन्हें और उनके बच्चों को जान का खतरा है।
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