Loading...

गैंगस्टर एक्ट में 37.62 लाख की संपत्ति कुर्क, रसूलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Gargachary Times 23 May 2026, 19:43 49 views
Firozabad
गैंगस्टर एक्ट में 37.62 लाख की संपत्ति कुर्क, रसूलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई
जनपद फिरोजाबाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना रसूलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों की कुल 37 लाख 62 हजार 450 रुपये मूल्य की अचल संपत्ति कुर्क कर जब्तीकरण की कार्रवाई की। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में की गई। पुलिस के अनुसार थाना रामगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 160/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त प्रदीप कुमार पालीवाल पुत्र मोहन लाल निवासी एत्मादौला, आगरा तथा गौरव सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी एत्मादपुर, आगरा द्वारा अपराध के माध्यम से अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी। इसी क्रम में थाना रसूलपुर पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने दोनों अभियुक्तों की नवलगंज मौजा चक हफतम तहसील एत्मादपुर, आगरा स्थित संपत्तियों को धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत कुर्क किया। पुलिस के मुताबिक दोनों अभियुक्तों के हिस्से में 836.1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक खाली प्लाट का 1/4-1/4 भाग शामिल है, जिसकी अनुमानित कीमत प्रत्येक की 18 लाख 81 हजार 225 रुपये आंकी गई है। दोनों संपत्तियों का कुल मूल्य 37 लाख 62 हजार 450 रुपये बताया गया है। एसएसपी आदित्य लांग्हे ने कहा कि जनपद में संगठित अपराध और अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इससे पूर्व भी इसी गैंग से जुड़े अन्य अभियुक्तों की करोड़ों रुपये की चल एवं अचल संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं।
Follow Samachar24