मथुरा और वृंदावन में विद्युत सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कड़ा रुख, होटल व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस, 3 दिन में कनेक्शन काटने की चेतावनी
Gargachary Times
4 June 2026, 19:39
40 views
Mathura
वृन्दावन । पुनीत शुक्ला
तीर्थनगरी वृंदावन और मथुरा में बिना विद्युत सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के धड़ल्ले से चल रहे होटलों, गेस्ट हाउसों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ विद्युत विभाग और विद्युत सुरक्षा निदेशालय ने संयुक्त रूप से कड़ा रुख अपना लिया है। नियमों की अनदेखी करने वाले कई प्रतिष्ठान स्वामियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 कार्यदिवस के भीतर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जमा करने का सख्त निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर विद्युत संयोजन तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करने और गंभीर दण्डात्मक कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा (उ०प्र० शासन, मथुरा जोन) निधि द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार, मथुरा और वृंदावन क्षेत्र में कई बड़े व्यावसायिक परिसरों में स्थापित उच्च और मध्यम वोल्टेज अधिष्ठापन बिना किसी वैधानिक अनापत्ति के संचालित किए जा रहे हैं। इन परिसरों में स्वीकृत विद्युत लोड, भारी ट्रांसफार्मर, जनरेटर, लिफ्ट और ग्रिड-कनेक्टेड सोलर प्लांट शामिल हैं, जिनका बिना जांच के चलना नियमों के खिलाफ है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के नियमों के तहत किसी भी ऐसी औद्योगिक या व्यावसायिक विद्युत स्थापना को ऊर्जाकृत करने या संचालन में रखने से पहले विद्युत सुरक्षा अधिकारी से प्रारंभिक निरीक्षण कराकर NOC लेना अनिवार्य है। इसके बावजूद संतोष कुमारी शर्मा, राजीव खन्ना, मुकेश बघेल और विजय कुमार जैसे कई उपभोक्ताओं द्वारा इन नियमों का खुला उल्लंघन पाया गया है, जो स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है।
इस मामले में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के वृंदावन कार्यालय द्वारा प्रेम मंदिर के सामने स्थित होटल जी.एस.एम. के संचालकों संतोष कुमारी शर्मा और मृत्युंजय शर्मा को जारी नोटिस में एक बेहद गंभीर और चिंताजनक पहलू सामने आया है। सहायक अभियंता संदीप वार्ष्णेय द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह होटल बेहद संकरी गली में स्थित है, जिसके कारण विद्युत सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के साथ-साथ किसी भी आपात स्थिति में यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी का कम समय में पहुंचना भी संभव नहीं है। विभाग ने साफ किया है कि यह स्थिति शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है और वृंदावन में पूर्व में होटलों में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर विद्युत सुरक्षा से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना अत्यंत अनिवार्य है।
विद्युत सुरक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि बिना एन ओ सी के इन उच्च जोखिम वाले विद्युत उपकरणों का संचालन परिसर, वहां कार्यरत जनमानस और संपत्ति के लिए एक अत्यंत गंभीर खतरा पैदा करता है। इसी के चलते सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से आगामी 3 दिन की समयावधि के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर विद्युत सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें और इसके प्रपत्र खण्डीय कार्यालय में जमा कराएं। यदि निर्धारित अवधि में इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो अधिशासी अभियंता (विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-द्वितीय, मसानी, मथुरा) को बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है, जिसके लिए उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस पूरी सख्त कार्रवाई की आधिकारिक प्रतिलिपि जिलाधिकारी मथुरा और उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा (आगरा/मथुरा रीजन) को भी अग्रिम आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।