फिरोजाबाद में अग्नि सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, होटल और कोचिंग सेंटरों पर चला जांच अभियान
Gargachary Times
23 June 2026, 20:45
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Firozabad
फिरोजाबाद। भीषण गर्मी और हाल के दिनों में बढ़ती अग्निकांड एवं शॉर्ट सर्किट की घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी के कड़े निर्देशों के अनुपालन में जनपद की सभी तहसीलों में उप जिलाधिकारियों ने पुलिस एवं दमकल विभाग की टीमों के साथ कॉमर्शियल भवनों, होटल, रेस्टोरेंट और कोचिंग सेंटरों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया।जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जन सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।इसी क्रम में शिकोहाबाद, टूंडला और सिरसागंज तहसील क्षेत्रों में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। शिकोहाबाद में उप जिलाधिकारी डॉ. गजेंद्र पाल सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) एवं (2) के अंतर्गत मानसी रेस्टोरेंट एवं होटल के संचालन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट में होटल में अग्नि सुरक्षा से जुड़ी गंभीर खामियां पाई गई थीं, जिससे मानव जीवन और संपत्ति को खतरा बताया गया।वहीं टूंडला तहसील में उप जिलाधिकारी अनुराधा सिंह के नेतृत्व में कॉमर्शियल भवनों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान जिन प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानक अधूरे पाए गए, उन्हें चिन्हित कर भवन स्वामियों को कड़े नोटिस जारी किए गए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कमियां दूर न करने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को सील किया जाएगा।
सिरसागंज क्षेत्र में उप जिलाधिकारी ने कोचिंग संस्थानों और पुस्तकालयों का औचक निरीक्षण कर अग्निशमन यंत्र, निकास द्वार और वेंटिलेशन व्यवस्था की जांच की। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में छात्रों और आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
जिलाधिकारी ने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। यदि किसी होटल, कोचिंग सेंटर, मॉल या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान में अग्नि अथवा विद्युत सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाई गई तो बिना किसी रियायत के प्रतिष्ठान को सील कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।