फिरोजाबाद में 11 साल पुराने हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद, अवैध हथियार मामले में अतिरिक्त सजा
Gargachary Times
16 July 2026, 21:11
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Firozabad
फिरोजाबाद। जिला एवं सत्र न्यायालय, फिरोजाबाद ने वर्ष 2014 के चर्चित हत्या मामले में फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। सत्र न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग की अदालत ने लगभग 11 वर्ष 3 माह तक चले मुकदमे के बाद यह निर्णय सुनाया।
अदालत ने वासिउद्दीन उर्फ वासुदिया, समिउद्दीन उर्फ समुआ, अतीक तथा शानू को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक पर ₹20,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।इसके अलावा न्यायालय ने सभी दोषियों को धारा 307/149 के तहत 10 वर्ष के कारावास और ₹20,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं धारा 147 के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹2,000 के जुर्माने और धारा 148 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹2,000 के जुर्माने से भी दंडित किया गया है।
मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के वर्ष 2014 के मुकदमा अपराध संख्या 585/2014 से जुड़ा है, जिसमें फैजान की गोली मारकर हत्या करने और शिकायतकर्ता सहित अन्य लोगों पर दिनदहाड़े फायरिंग करने का आरोप था।
इसी प्रकरण से जुड़े अवैध हथियार बरामदगी के मामले में अदालत ने आरोपी शानू को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा सुनाई है। अभियुक्त को सजा दिलाने मे सहायक जिला शासकीय *अधिवक्ता *( अभियोजन ) राजीव उपाध्याय विवेचक निरीक्षण रणवरसिंह तथा कोटे पेरोकार आशीष अहम भूमिका *राजीव उपाध्याय अभियोजन . की अभियुक्त सजा दिलाने में प्रभावी भूमिका रही ,
अदालत ने आदेश दिया है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा दोषियों द्वारा पहले से जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। साथ ही बरामद हथियार को नियमानुसार नष्ट करने के निर्देश भी दिए गए हैं।यह फैसला 16 जुलाई 2026 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग की अदालत द्वारा सुनाया गया।