भू-माफिया शराब माफिया एवं रेत माफिया की तरह अब मिठाई माफिया भी पैदा हो गये

Gargachary Times 27 September 2025, 20:09 125 views
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भू-माफिया शराब माफिया एवं रेत माफिया की तरह अब मिठाई माफिया भी पैदा हो गये
हिंदू मान्यताओं के अनुसार कोई भी शुभ कार्य बिना मिठाई के आरंभ नहीं होता चाहे भगवान का भोग लगाना हो या अन्य कोई शुभ कार्य मिठाई बिना कोई भी कार्यक्रम सूना सा लगता है किंतु जब मिठाई में स्वास्थ्य के लिए घातक माने जाने वाले रसायन एवं मिलावटी चीजे मिला दी जाए तो वह स्वास्थ्य पर घातक असर डालती है भू-माफिया शराब माफिया एवं रेत माफिया की तरह अब मिठाई माफिया भी पैदा हो चुके हैं जो खुलेआम नियम एवं कानूनो को ठेगादिखाते हुए लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं बाजारों में मावा की मिठाई बीती बातें हो चली हैं इन मिठाई माफियाओं द्वारा मिलावटी मिठाइयों का उत्पादन बड़े स्तर पर करके उन्ही मिठाइयों को उपखंड मुख्यालयों यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्र एवं ढाडियो तक सप्लाई करने का यह व्यापार वर्षों से चल रहा है इन मिठाइयों में दुकानदारों को मिठाइयां बनाने का झंझट भी नहीं रहता तथा मोटी मुनाफा कमाई जाती है जिन्हें खाकर लोगों का स्वास्थ्य दिनों दिन खराब होता जा रहा है नकली मिठाई बनाकर सप्लाई करने वाले इन मिठाई माफियाओं की जडे संबंधित विभाग एवं प्रशासन में गहरी बनी हुई है इसीलिए यदा-कदा इन पर कागजी कार्यवाही होती रहती है किंतु उनका कारोबार दिनों दिन फलता फूलता जा रहा है जैसे-जैसे दीपावली का त्यौहार नजदीक आता जा रहा है इन मिठाई माफियाओं के गोदामें में हलचल दिखने लगी है तथा एडवांस लेकर मिठाइयां बुक की जा रही हैं मिठाइयों के ऊपर जो वर्क लगाया जाता है उसमें अल्युमिनियम के वर्क का प्रयोग किया जाता है जो कि राज यक्ष्मा रोग का प्रमुख कारण है मावा में उबले आलू मैदा एवं पाउडर मिलकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की जाती है जोकि पेट के रोगों इस को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विशेष कर रूप से बच्चों के स्वास्थ्य पर इन मिलावटी मिठाइयों से गंभीर दुष्परिणाम होना लाजमी है बच्चे देश का भविष्य है उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है इसके अलावा काजू कतली में मूंगफली पाउडर के अलावा अन्य मिठाइयों में ग्लूकोज पाउडर बेसन सूजी मैदा एवं घातक कलर का प्रयोग किया जाता है जो के स्वास्थ्य के लिए घातक परिणाम देने वाले होते हैं क्या है सजा का प्रावधान-भारतीय दंड संहिता की धारा 272 के तहत बिक्री के लिए रखे गए खाद्य एवं पेय पदार्थ में मिलावट पाए जाने पर 6 महीने की सजा एवं₹1000 अर्थ दंड का प्रावधान है जबकि राजस्थान सरकार द्वारा मिलावट खोरी के खिलाफ 10 साल तक का जुर्माना अथवा आजीवन कारावास का प्रावधान है लोगों का मानना है की विभाग द्वारा लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट महीना बाद आती है तब तक विक्रेता खुलेआम बिक्री करता है जब तक यथार्थ के धरातल पर कड़ाई से कानून का अनुपालन नहीं होगा तब तक मिलावट रोक पाना भविष्य के गर्त में है