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दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में दोषी को उम्रकैद, एक लाख रुपये का जुर्माना

Gargachary Times 4 August 2026, 20:23 42 views
Firozabad
दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में दोषी को उम्रकैद, एक लाख रुपये का जुर्माना
फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश पुलिस के "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत फिरोजाबाद पुलिस की प्रभावी विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी और अभियोजन की मजबूत पैरवी के चलते पॉक्सो एवं दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सोमवार को पॉक्सो कोर्ट-1 की पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा सिंह ने थाना लाइनपार में वर्ष 2022 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 85/2022, धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी सूरज पुत्र गीतम सिंह, निवासी ओम नगर, लवकुश स्कूल के पास, थाना लाइनपार, जनपद फिरोजाबाद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में इस मामले की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और सशक्त पैरवी के चलते अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध कराने में सफल रहा। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक संजीव शर्मा, विवेचक क्षेत्राधिकारी अमरीश कुमार तथा कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल शैलेश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिरोजाबाद पुलिस ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता बताया।
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