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फिरोजाबाद न्यायालय ने लगाया पांच हजार रुपये का अर्थदंड, जुर्माना न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास

Gargachary Times 7 August 2026, 20:20 46 views
Firozabad
फिरोजाबाद न्यायालय ने लगाया पांच हजार रुपये का अर्थदंड, जुर्माना न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास
फिरोजाबाद: ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते फिरोजाबाद न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी अभियुक्त अमृतलाल उर्फ मुरारीलाल को दो वर्ष चार माह के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, थाना उत्तर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 210/2024, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के मामले में न्यायालय पीठासीन अधिकारी रमेशचंद्र-2 (एडीजे-8), जनपद फिरोजाबाद ने सुनवाई के बाद अभियुक्त अमृतलाल उर्फ मुरारीलाल पुत्र हुकुम सिंह, निवासी नगला बिना, थाना बसई मोहम्मदपुर को दोषी करार दिया। न्यायालय ने अभियुक्त को दो वर्ष चार माह के कारावास के साथ पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी निगरानी और अभियोजन की मजबूत पैरवी के फलस्वरूप यह सजा सुनिश्चित हो सकी।अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक मुरारी लाल लोधी, विवेचक निरीक्षक ऋषि कुमार तथा कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार का विशेष योगदान रहा।
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