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ईंट भट्ठों के संचालन में नियमों का शत-प्रतिशत पालन अनिवार्य, अधिकारियों को दिए निर्देश

Gargachary Times 28 September 2026, 20:19 41 views
Firozabad
ईंट भट्ठों के संचालन में नियमों का शत-प्रतिशत पालन अनिवार्य, अधिकारियों को दिए निर्देश
फिरोजाबाद। आगामी ईंट भट्ठा सत्र 2026-27 के सुचारु एवं नियमानुसार संचालन को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं ईंट निर्माता समिति फिरोजाबाद के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के निर्देशानुसार आयोजित हुई।बैठक में आगामी ईंट भट्ठा सत्र 01 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक के दौरान शासनादेश दिनांक 23 सितंबर 2026 में निर्धारित प्रावधानों एवं मानकों के अनुपालन पर विस्तार से चर्चा की गई। राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला पंचायत, राज्य कर विभाग, खनन विभाग तथा ईंट निर्माता समिति के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में निर्देश दिए गए कि केवल उन्हीं ईंट भट्ठों का संचालन किया जाएगा, जो शासनादेश में निर्धारित सभी शर्तों को पूर्ण करते हों। ईंट भट्ठा संचालकों को विनियमन शुल्क (Regulating Fees) अग्रिम रूप से जमा करना अनिवार्य होगा। बिना शुल्क जमा किए संचालित पाए जाने वाले भट्ठों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि 30 नवंबर 2026 तक जमा की गई विनियमन शुल्क की धनराशि पर ब्याज देय नहीं होगा। इसके बाद जमा की जाने वाली धनराशि पर नियमानुसार ब्याज लिया जाएगा। इसके अलावा पर्यावरण संबंधी मानकों एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों तथा पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों का कड़ाई से पालन करना होगा। जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले ईंट भट्ठों के संचालकों को नियमानुसार लाइसेंस फीस जमा करने के बाद ही संचालन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली-2021 के प्रावधानों का पालन तथा राज्य कर विभाग से संबंधित स्वीकृतियों और देयकों का समय से भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर अवैध अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत संचालित ईंट भट्ठों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) ने ईंट निर्माता समिति के पदाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप सभी नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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