सुप्रीम कोर्ट का राहुल गांधी को नोटिस, CJI बोले- हमें कोई धमका नहीं सकता
Gargachary Times
15 October 2026, 21:09
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Delhi
12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक विपक्ष के मार्च मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि कोई भी कोर्ट को डरा-धमकाकर दबाव में नहीं ला सकता। ऐसी कोशिशें बेकार हैं। इन पर कोई ध्यान नहीं देता।
हमें पता कि कोर्ट के बाहर क्या कहा जा रहा है और कोर्ट के अंदर क्या कहा जा रहा है। हम किसी काल्पनिक दुनिया में नहीं जी रहे हैं। हमें हर बात की जानकारी है।
CJI ने राहुल का नाम लिए बिना यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं में से एक के आचरण पर सवाल करेंगे और उसे सफाई देनी होगी।
12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में विपक्षी नेताओं और उनके समर्थकों के जुटने से जुड़े मामले में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य 14 नेताओं को नोटिस जारी किया है।
वहीं, SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग के फैसलों के खिलाफ इन नेताओं की याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा।
12 अक्टूबर के सुप्रीम कोर्ट मार्च के बाद कोर्ट परिसर में राजनीतिक प्रदर्शन रोकने के नियम बनाने, CCTV फुटेज सुरक्षित रखने और राहुल गांधी समेत नेताओं की मंशा की जांच से जुड़ी याचिका 4 वकील ने दाखिल की है।
याचिकाकर्ताओं के वकील गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट से उन CCTV फुटेज को सुरक्षित करवाने के लिए अंतरिम आदेश देने की मांग की, जो राहुल के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के हैं। आरोप है कि तब उन्होंने गर्भवती महिला पत्रकार को धक्का दिया था।
इस पर जस्टिस बागची ने सभी कानूनी एजेंसियों को CCTV और अन्य डिजिटल फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। यह भी कहा है कि इन्हें कोई भी आकर जमा करा सकता है।
प्रदर्शन बुलाने वालों की जिम्मेदारी तय करने की मांग वाली याचिका पर CJI सूर्यकांत ने नोटिस जारी किया। इसमें मांग की गई है कि प्रदर्शन बुलाने वाला व्यक्ति दूसरों पर पड़ने वाले परिणामों की जिम्मेदारी भी ले।