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व्यापारियों को बड़ी राहत: ब्याज माफी योजना-2026 लागू, 100 प्रतिशत तक ब्याज और अर्थदंड माफ

Gargachary Times 29 October 2026, 20:13 27 views
Firozabad
व्यापारियों को बड़ी राहत: ब्याज माफी योजना-2026 लागू, 100 प्रतिशत तक ब्याज और अर्थदंड माफ
*फिरोजाबाद।* उत्तर प्रदेश शासन ने व्यापारियों को बकाया कर के निस्तारण में राहत देने के उद्देश्य से ब्याज माफी योजना-2026 लागू की है। राज्य कर विभाग, फिरोजाबाद की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक सृजित बकायों पर निर्धारित शर्तों के अनुसार ब्याज में 50 से 100 प्रतिशत तक छूट और अर्थदंड में 100 प्रतिशत माफी का प्रावधान किया गया है। यह योजना 16 अक्टूबर 2026 को जारी शासनादेश की तिथि से तीन माह तक प्रभावी रहेगी।योजना का लाभ उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1995, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 सहित विज्ञप्ति में उल्लिखित अन्य कर कानूनों के अंतर्गत निर्धारित तिथि तक सृजित बकायों पर मिलेगा।बकाया राशि के अनुसार मिलेगी छूट राज्य कर विभाग के अनुसार, योजना के तहत व्यापारियों को अपने मूल बकाये की पूरी धनराशि जमा करनी होगी। इसके बाद बकाये की श्रेणी के अनुसार ब्याज में छूट मिलेगी। *10 लाख रुपये तक का मूल बकाया:* पूरा ब्याज माफ होगा और अर्थदंड पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। - *10 लाख से एक करोड़ रुपये तक:* ब्याज का 10 प्रतिशत जमा करना होगा, जबकि 90 प्रतिशत ब्याज माफ होगा। - *एक करोड़ से पांच करोड़ रुपये तक:* ब्याज का 25 प्रतिशत जमा करना होगा और 75 प्रतिशत ब्याज माफ होगा। - *पांच करोड़ रुपये से अधिक:* ब्याज का 50 प्रतिशत जमा करना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत ब्याज माफ होगा।सभी श्रेणियों में अर्थदंड पर 100 प्रतिशत माफी का प्रावधान बताया गया है। न्यायालय में लंबित मामलों को भी मिलेगा लाभ विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार, न्यायालयों या ट्रिब्यूनल में लंबित विवादों से जुड़े व्यापारी भी निर्धारित शर्तों के तहत योजना का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए शपथपत्र और वाद को आगे नहीं बढ़ाने संबंधी आवेदन (नॉट प्रेस एप्लीकेशन) का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। जिन बकायेदारों ने योजना लागू होने से पहले मूल बकाये की पूरी या आंशिक राशि जमा कर दी है, वे भी पात्रता और निर्धारित शर्तों के अनुसार शेष ब्याज एवं अर्थदंड पर छूट का लाभ उठा सकते हैं।ऑनलाइन करना होगा आवेदन योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों को पहले पोर्टल पर अपनी श्रेणी के अनुसार देय धनराशि की गणना करनी होगी और ऑनलाइन चालान के माध्यम से भुगतान करना होगा। इसके बाद विभाग की वेबसाइट *http://comtax.up.nic.in* पर आवेदन करना होगा। चालान जमा करने के बाद आवेदन को पोर्टल पर अंतिम रूप से सबमिट करना अनिवार्य है। प्रत्येक पंजीकरण अथवा वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा। विभाग के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन संबंधित निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिकतम 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। इसके बाद पात्र मामलों में आरसी बकाया न होने का प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किया जाएगा। व्यापारियों की सहायता के लिए हेल्प डेस् राज्य कर कार्यालय, फिरोजाबाद में व्यापारियों की सुविधा के लिए विशेष हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। यहां ऑनलाइन आवेदन और कर गणना में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सहायता के लिए संपर्क अधिकारी एवं मोबाइल नंबर इस प्रकार हैं:
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